JJ act 2015 धारा ३२ : संरक्षक से पृथक् पाए गए बालक के बारे में अनिवार्य रुप से रिपोर्ट करना ।

किशोर न्याय अधिनियम २०१५ धारा ३२ : संरक्षक से पृथक् पाए गए बालक के बारे में अनिवार्य रुप से रिपोर्ट करना । १) कोई व्यष्टि या कोई पुलिस अधिकारी या किसी संगठन या परिचर्या गृह या अस्पताल या प्रसूति गृह का कोई कृत्यकारी, जिसे किसी…

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