Fssai धारा १ : संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ :
खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६ (२००६ का अधिनियम संख्यांक ३४) खाद्या से संबंधित विधियों को समेकित करने और खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान आधारित मानक अधिकथित करने तथा उनके विनिर्माण, भंडारण, वितरण, विक्रय और आयात को विनियमित करने के लिए, मानव उपभोग के लिए…