Bnss धारा १८१ : पुलिस से किए गए कथनों का हस्ताक्षरित न किया जाना :

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ धारा १८१ : पुलिस से किए गए कथनों का हस्ताक्षरित न किया जाना : १) किसी व्यक्ति द्वारा किसी पुलिस अधिकारी से इस अध्याय के अधीन अन्वेषण के दौरान किया गया कोई कथन, यदि लेखबद्ध किया जाता है तो कथन…

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