Arms act धारा १२ : आयुधों का परिवहन निर्बन्धित या प्रतिषिद्ध करने की शक्ति :

आयुध अधिनियम १९५९ धारा १२ : आयुधों का परिवहन निर्बन्धित या प्रतिषिद्ध करने की शक्ति : १) केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा - (a)क) निदेश दे सकेगी कि कोई भी व्यक्ति ऐसे वर्गों और वर्णनों के आयुधों या गोलाबारुद का, जैसे अधिसूचना में…

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