Mv act 1988 धारा ११७ : पार्किंग-स्थल और विराम स्थल :

मोटर यान अधिनियम १९८८ धारा ११७ : पार्किंग-स्थल और विराम स्थल : राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी संबंधित क्षेत्र में अधिकारिता रखने वाले स्थानीय प्राधिकारी से परामर्श करके ऐसे स्थान अवधारित कर सकेगा जहां मोटर यान या तो अनिश्चित…

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