Constitution अनुच्छेद ९७ : सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते।

भारत का संविधान अनुच्छेद ९७ : सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। राज्य सभा के सभापति और उपसभापति को तथा लोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को, ऐसे वेतन और भत्तों का जो संसद्, विधि द्वारा, नियत करे और जब…

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