Constitution अनुच्छेद ३९-क : समान न्याय और नि:शुल्क विधिक सहायता ।

भारत का संविधान अनुच्छेद ३९-क : १.(समान न्याय और नि:शुल्क विधिक सहायता । राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो और वह, विशिष्टतया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी…

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