Constitution अनुच्छेद ३१२क : कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा की शर्तों में परिवर्तन करने या उन्हें प्रतिसंहत करने की संसद् की शक्ति ।
भारत का संविधान अनुच्छेद ३१२ क : १.(कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा की शर्तों में परिवर्तन करने या उन्हें प्रतिसंहत करने की संसद् की शक्ति । १)संसद्, विधि द्वारा - क) उन व्यक्तियों की, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन…