Constitution अनुच्छेद २६५ : विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जागा ।

भारत का संविधान अनुच्छेद २६५ : विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जागा । कोई कर विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित या संगृहीत किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

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