Constitution अनुच्छेद २४३प : नगरपालिकाओं की अवधि, आदि ।

भारत का संविधान अनुच्छेद २४३प : नगरपालिकाओं की अवधि, आदि । १)प्रत्येक नगरपालिका, यदि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो, अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से पाच वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं…

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