Constitution अनुच्छेद २२२ : किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय सें दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण ।
भारत का संविधान अनुच्छेद २२२ : किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय सें दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण । (१) राष्ट्रपति, १.(अनुच्छेद १२४क में निर्दिष्ट राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की सिफारिश पर ) २.(***) किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को…