Constitution अनुच्छेद १७३ : राज्य के विधान -मंडल की सदस्यता के लिए अर्हता ।

भारत का संविधान अनुच्छेद १७३ : राज्य के विधान -मंडल की सदस्यता के लिए अर्हता । कोई व्यक्ति किसी राज्य के विधान - मंडल के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित तभी होगा जब - १.((क) वह भारत का नागरिक…

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