Constitution अनुच्छेद १२६ : कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति ।
भारत का संविधान अनुच्छेद १२६ : कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति । जब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का पद रिक्त है या जब मुख्य न्यायमूर्ति, अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तब न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों…