Constitution अनुच्छेद १२४ग : विधि बनाने की संसद् की शक्ति ।

भारत का संविधान अनुच्छेद १२४ ग : १.(विधि बनाने की संसद् की शक्ति । संसद्, विधि द्वारा, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया विनियमित कर सकेगी तथा आयोग…

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