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SCST Act 1989 धारा १ : संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ :

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम १९८९
अध्याय १ :
प्रारंभिक :
धारा १ :
संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ :
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर अत्याचार का अपराध करने का निवारण करने के लिए, ऐसे अपराधों के निवारण के लिए १.(विशेष न्यायालयों और अनन्य विशेष न्यायालयों )का तथा ऐसे अपराधों से पीडित व्यक्तियों को राहत देने का और उनके पुनर्वास का तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम,
भारत गणराज्य के चालीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्मलिखित रुप में वह अधिनियमित हो :-
१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण ) अधिनियम, १९८९ है ।
२) इसका विस्तार २.(***) संपूर्ण भारत पर है ।
३) यह उस ३.(तारीख) को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।
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१.२०१६ के अधिनियम संख्या १ की धारा २ (विशेष न्यायालयों ) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।(२६-१-२०१६ से प्रभावी) ।
२. २०१९ के अधिनियम सं० ३४ की धारा ९५ और अनुसूची ५ द्वारा (जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय) शब्दों का (३१-१०-२०१९ से) लोप कियाग गया ।
३. ३० जनवरी, १९९०, अधिसूचना सं० एस. ओ. १०६(ई), दिनांक २९ जनवरी, १९९०, भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग २, धारा ३ (दो) देखें ।

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