SCST Act 1989 धारा ३ : अत्याचार के अपराधों के लिए दंड :

अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम १९८९
अध्याय २ :
अत्याचार के अपराध :
धारा ३ :
अत्याचार के अपराधों के लिए दंड :
१.(१) कोई भी व्यक्ति, जो अनुसूचित जाती या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, –
(a) क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के मुख में कोई अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ रखता है या ऐसे सदस्य को ऐसे अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ पीने या खाने के लिए मजबूर करेगा ;
(b) ख) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य द्वारा दखलकृत परिसरों में या परिसरों के प्रवेश-द्वार पर मल-मूत्र, मल, पशु-शव या कोई अन्य घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करेगा;
(c) ग) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को क्षति करने, अपमानित करने या क्षुब्ध करने के आशय से उसके पडोस में मल-मुत्र, कुडा, पशु-शव या कोई अन्य घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करेगा;
(d) घ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को जूतों की माला पहनाएगा या नग्न या अर्ध-नग्न घुमाएगा;
(e) ङ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य पर बलपूर्वक ऐसा कोई कार्य करेगा जैसे व्यक्ति के कपडे उतारना, बलपूर्वक सिर का मुण्डन करना, मूंछे हटाना, चेहरे या शरीर को पोतना या ऐसा कोई अन्य कार्य करना, जो मानव गरिमा के विरुद्ध है;
(f) च) अनुसूचित जाति या अुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के स्वामित्वाधीन या उसके कब्जे में या उसको आंबटित या किसी सक्षम अधिकारी द्वारा उसको आबंटित किए जाने के लिए अधिसूचित किसी भूमि को सदोष अधिभोग में लेगा या उस पर खेती करेगा या ऐसी भूमि को अंतरित करा लेगा;
(g) छ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को उसकी भूमि या परिसरों से सदोष बेकब्जा करेगा या किसी भूमि या परिसरों या जल या qसचाई सुविधाओं पर वन अधिकारों सहित उसके अधिकारों के उपभोग में हस्तक्षेप करेगा या उसकी फसल को नष्ट करेगा या उसके उत्पाद को ले जाएगा;
स्पष्टीकरण :
खंड (च) और इस खंड के प्रयोजनों के लिए, सदोष पद में निम्नलिखित सम्मिलित है, –
(A) अ) व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध;
(B) आ) व्यक्ति की सहमति के बिना;
(C) इ) व्यक्ति की सहमति से, जहां ऐसी सहमति, व्यक्ति या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को, जिसके व्यक्ति हितबद्ध है, मृत्यु या उपहति का भय दिखाकर, अभिप्राप्त की गई है; या
(D) ई) ऐसी भूमि के अभिलेखों को बनाना;
(h) ज) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को बेगार करने के लिए या सरकार द्वारा लोक प्रयाजनों के लिए अधिरोपित किसी अनिवार्य सेवा से भिन्न अन्य प्रकार के बलात्श्रम या बंधुआ श्रम करने के लिए तैयार करेगा;
(i) झ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को मानव या पशु-शवों की अंत्येष्टि या ले जाने या कब्रों को खोदने के लिए विवश करेगा ;
(j) ञ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को हाथ से सफाई करने के लिए तैयार करेगा या ऐसे प्रयोजन के लिए ऐसे सदस्य का नियोजन करेगा या नियोजन के अनुज्ञात करेगा;
(k) ट) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की स्त्री को, किसी देवदासी के रुप में पूजा, मंदिर या किसी अन्य धार्मिक संस्थान की देवी, मूर्ति या पात्र के समर्पण को या वैसी ही किसी अन्य प्रथा को निष्पादित या संवर्धन करेगा या पूर्वोक्त कार्यो को अनुज्ञात करेगा;
(l) ठ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्या को, निम्नलिखित के लिए मजबूर या अभित्रस्त या निवारित करेगा-
(A) अ) मतदान न करने या किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मतदान करने या विधि द्वारा उपबंधित से भिन्न रीति से मतदान करने;
(B) आ) किसी अभ्यर्थी के रुप में नामनिर्देशन फाइल न करने या ऐसे नामनिर्देशन को प्रत्याडत करने ; या
(C) इ) किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रुप में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य के नामनिर्देशन का प्रस्ताव या समर्थन नहीं करेंगे;
(m) ड) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी ऐसे सदस्य को, जो संविधान के भाग ९ के अधीन पंचायत या संविधान के भाग ९क के अधीन नगरपालिका का सदस्य या अध्यक्ष या किसी अन्य पद का धारक है, उसके सामान्य कर्तव्यों या कृत्यों के पालन में मजबूर या अभित्रस्त या बाधित करेगा;
(n) ढ) मतदान के पश्चात्, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को उपहति या घोर उपहति या हमला करेगा या सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार अधिरोपित करेगा या अधिरोपित करने की धमकी देगा या किसी ऐसी लोक सेवा के उपलब्ध फायदों से, निवारित करेगा, जो उसको प्राप्य है;
(o) ण) किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मतदान करने या उसको मतदान नहीं करने या विधि द्वारा उपबंधित रीति से मतदना करने के लिए अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करेगा;
(p) त) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के विरुद्ध मिथ्या, द्वेषपूर्ण या तंग करने वाला वाद या दांडिक या अन्य विधिक कार्यवाहियां संस्थित करेगा;
(q) थ) किसी लोक सेवक को कोई मिथ्या या तुच्छ सूचना देगा जिससे ऐसा लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को क्षति करने या क्षुब्ध करने के लिए करेगा;
(r) द) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को अवमानित करने के आशय से लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर अपमानित या अभित्रस्त करेगा;
(s) ध) लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर जाति के नाम से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को गाली गलौज करेगा;
(t) न) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा सामान्यतया धार्मिक मानी जाने वाली या अति श्रद्धा से ज्ञात किसी वस्तु को नष्ट करेगा, हानि पहुंचाएगा या अपवित्र करेगा;
स्पष्टीकरण :
इस खंड के प्रयोजनों के लिए, वस्तु पद से अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत मूर्ति, फोटो और रंगचित्र है;
(u) प) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के विरुद्ध शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावनाओं की या तो लिखित या मौखिक शब्दों द्वारा या चिन्ह द्वारा या दृश्य रुपण द्वारा या अन्यथा, अभिवृद्धि करेगा या अभिवृद्धि करने का प्रयत्न करेगा;
(v) फ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा अति श्रद्धा से माने जाने वाले किसी दिवंगत व्यक्ति का या तो लिखित या मौखिक शब्दों द्वारा या किसी अन्य साधन से अनादर करेगा;
(w) ब) एक) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी स्त्री को साशय, यह जानते हुए स्पर्श करेगा कि वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति संबंधित है, जबकि स्पर्श करने का ऐसा कार्य, लैंगिक प्रकृति का है और प्राप्तिकर्ता की सहमति के बिना है;
दो) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी स्त्री के बारे में यह जानते हुए कि वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, लैंगिक प्रकृति के शब्दों, कार्यो या अंगविक्षेपों का उपयोग करेगा;
स्पष्टीकरण :
उपखंड (एक) के प्रयोजनों के लिए सहमति पद से कोई सुस्पष्ट स्वैच्छिक करार अभिप्रेत है, जब कोई व्यक्ति शब्दों, अंगविक्षेपों या अमौखिक संसूचना के किसी रुप में विनिर्दिष्ट कार्य में भागीदारी की रजामंदी को संसूचित करता है :
परन्तु अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की कोई स्त्री, जो लैंगिक प्रकृति के किसी कार्य में शारीरिक अवरोध नहीं करती है, केवल इस तथ्य के कारण लैंगिक क्रियाकलाप में सहमति के रुप में नहीं माना जाएगा :
परन्तु यह और कि स्त्री का लैंगिक इतिहास, अपराधी के साथ लैंगिक इतिहास सहित, सहमति विवक्षित नहीं करता है या अपराध को कम नहीं करता है;
(x) भ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य द्वारा सामान्यत: उपयोग किए जाने वाले किसी स्त्रोत, जलाशय या किसी अन्य स्त्रोत के जल को दूषित या गदा करेगा जिससे वह ऐसे प्रयोजन के लिए कम उपयुक्त हो जाए जिसके लिए वह साधारणतया उपयोग किया जाता है;
(y) म) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को लोक समागम के किसी स्थानि से गुजरने के किसी रुढिजन्य अधिकार से इंकार करेगा या ऐसे सदस्य को लोक समागम के एसे स्थान का उपयोग करने या उस पर पहुंच रखने से निवारित करने के लिए बाधा पहुंचाएगा जिसमें जनता या उसके किसी अन्य वर्ग के सदस्यों को उपयोग करने और पहुंच रखने का अधिकार है;
(z) य) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को उसका गृह, ग्राम या निवास का अन्य स्थान छोडने के लिए मजबूर करेगा या मजबूर करवाएगा :
परन्तु इस खंड की कोई बात किसी लोक कर्तव्य के निर्वहन में की गई किसी कार्रवाई को लागू नहीं होगी;
(za) यक) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्या को निम्नलिखित के संबंध में किसी रीति से बाधित या निवारित करेगा,-
(A) अ) किसी क्षेत्र के सम्मिलित संपत्ति संसाधनों का या अन्य व्यक्तियों के साथ समान रुप से कब्रिस्तान या श्मशान-भूमि का उपयोग करना या किसी नदी, सरिता, झरना, कूआ, तालाब, कुंड, नल या अन्य जलीय स्थान या कोई स्नान घाट, कोई सार्वजनिक परिवहन, कोई सडक या मार्ग का उपयोग करना;
(B) आ) साइकिल या मोटर साइकिल आरोहन या सवारी करना या सार्वजनिक स्थानों में जूते या नए कपडे पहनना या विवाह की शोभा यात्रा निकालना या विवाह की शोभा यात्रा के दौरान घोडे या किसी अन्य यान पर आरोहन करना;
(C) इ) जनता या समान धर्म के अन्य व्यक्तियों के लिए खुले किसी पूजा स्थल में प्रविष्ट करना या जाटरस सहित किसी धार्मिक सामाजिक या सांस्कृति शोभा यात्रा में भाग लेना या उसको निकालना;
(D) ई) किसी शैक्षणिक संस्था, अस्पताल, औषधालय, प्राथमिक स्वास्थ केंद्र, दुकान या लोक मनोरंजन या किसी अन्य लोक स्थान में प्रविष्ट होने या जनता के लिए खुले किसी स्थान में सार्वजनिक उपयोग के लिए अभिप्रेत कोई उपकरण या वस्तुएं; या
(E) उ) किसी वृत्तिक में व्यवसाय करना या किसी ऐसी उपजीविका, व्यापार, कारबार या किसी नौकरी में नियोजन करना जिसमें जनता या उसके किसी वर्ग के अन्य लोगों को उपयोग करने या उस तक पहुंच का अधिकार है;
(zb) यख) जादू-टोना करने या डाइन होने के अभिकथन पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को शारीरिक हानि पहुंचाएगा या मानसिक यंत्रणा देगा; या
(zc) यग) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति या कुटुंब या उसके किसी समूह का सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार करेगा या उसकी धमकी देगा,
वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी, किंतु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दंडनीय होगा ।)
२) कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है-
एक) मिथ्या साक्ष्य देगा या गढेगा जिससे उसका आशय अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को किसी ऐसे अपराध के लिए जो तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा मृत्यु दंड से दंडनीय है, दोषसिद्ध कराना है या वह यह जानता है कि इससे उसका दोषसिद्ध होना संभाव्य है, वह आजीवन कारावास से और जुर्माने से दंडनीय होगा; और यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी निर्दोष सदस्य को ऐसे मिथ्या या गढे हुए साक्ष्य के फलस्वरुप दोषसिद्ध किया जाता है और फांसी दी जाती है तो वह व्यक्ति, जो ऐसा मिथ्या साक्ष्य देता है या गढता है, मृत्यु दंड से दंडनीय होगा;
दो) मिथ्या साक्ष्य देगा या गढेगा जिससे उसका आशय अनुसूचित जाति या जनजाति के किसी सदस्य को ऐसे अपराध के लिए जो मृत्यु दंड से दंडनीय नहीं है किंतु सात वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय है, दोषसिद्ध कराना है या वह जानता है कि उससे उसका दोषसिद्ध होना संभाव्य है, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष या उससे अधिक की हो सकेगी और जुर्माने से, दंडनीय होगा ;
तीन) अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि करेगा जिससे उसका आशय अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य की किसी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाना है या वह यह जानता है कि उससे ऐसा होना संभाव्य है वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से , दंडनीय होगा;
चार) अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि करेगा जिससे उसका आशय किसी ऐसे भवन को जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य द्वारा साधारणत: पूजा के स्थान के रुप में या मानव आवास के स्थान के रुप में या सम्पत्ति की अभिरक्षा के लिए किसी स्थान के रुप में उपयोग किया जाता है, नष्ट करता है या वह यह जानता है कि उससे ऐसा होना संभाव्य है, वह आजीवन कारावास से, और जुर्माने से दंडनीय होगा;
पांच) भारतीय दंड संहिता (१८६० का ४५) के अधीन दस वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय कोई अपराध २.(किसी व्यक्ति या संपत्ति के विरुद्ध यह जानते हुए करेगा कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है या ऐसी संपत्ति ऐसे सदस्य की है, ) वह आजीवन कारावास से, और जुर्माने से, दंडनीय होगा;
३.(पांच-क) अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई अपराध किसी व्यक्ति या संपत्ति के विरुद्ध यह जानते हुए करेगा कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है या वह संपत्ति ऐसे सदस्य की है, वह ऐसे अपराधों के लिए भारतीय दंड संहिता के अधीन यथा विनिर्दिष्ट दंड से दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा;)
छह) यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि इस अध्याय के अधीन कोई अपराध किया गया है, वह अपराध किए जाने के किसी साक्ष्य को, अपराधी को विधिक दंड से बचाने के आशय से गायब करेगा या उस आशय से अपराध के बारे में कोई ऐसी जानकारी देगा जो वह जानता है या विश्वास करता है कि वह मिथ्या है, वह उस अपराध के लिए उपबन्धित दंड से दंडनीय होगा; या
सात) लोक सेवक होते हुए इस धारा के अधीन कोई अपराध करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो उस अपराध के लिए उपबंधित दंड तक हो सकेगी, दंडनीय होगा ।
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१.२०१६ के अधिनियम संख्या १ की धारा ४ द्वारा उपधारा (१) के स्थान पर प्रतिस्थापित । (२६-१-२०१६ से प्रभावी)
२.२०१६ के अधिनियम संख्या १ की धारा ४ द्वारा (किसी व्यक्ति या संपत्ति के विरुद्ध इस आधार पर करेगा कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति का सदस्य है या ऐसी संपत्ति ऐसे सदस्य की है,)शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित । (२६-१-२०१६ से प्रभावी)
३.२०१६ के अधिनियम संख्या १ की धारा ४ द्वारा खंड (पांच-क) जोडा गया । (२६-१-२०१६ से प्रभावी) ।

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