अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम १९८९
धारा १२ :
ऐसे व्यक्तियों के, जिनके विरुद्ध धारा १० के अधीन आदेश किया गया है, माप और फोटो आदि लेना ।
१) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जिसके विरुद्ध धारा १० के अधीन आदेश किया गया है, विशेष न्यायालय द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाने पर, किसी पुलिस अधिकारी को अपने माप और फोटो लेने देगा ।
२) यदि उपधारा (१) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति, जिससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने माप या फोटो लेने दे, इस प्रकार माप या फोटो लिए जाने का प्रतिरोध करता है या उससे इंकार करता है, तो यह विधिपूर्ण होगा कि माप या फोटो लिए जाने को सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएं ।
३) उपधारा (२) के अधीन लिए जाने वाले माप या फोटो का प्रतिरोध या उससे इंकार करने को भारतीय दंड संहिता (१८६० का ४५) की धारा १८६ के अधीन अपराध समझा जाएगा ।
४) जहां धारा १० के अधीन किया गया आदेश प्रतिसंह्मत कर दिया जाता है वहां उपधारा (२) के अधीन लिए गए सभी माप और फोटो (जिसके अंतर्गत नेगेटिव भी है ) नष्ट कर दिए जाएंगे या उसे व्यक्ति को सौप दिए जाएंगे जिसके विरुद्ध आदेश किया गया था ।