SCST Act 1989 अनुसूची : (धारा ३(२) (पाच-क)) देखे ।

अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम १९८९
१.(अनुसूची :
(धारा ३(२) (पाच-क)) देखे ।
भारतीय दंड संहिता के अधीन धारा अपराध का नाम और दंड
१२०-क आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा ।
१२०-ख आपराधिक षड्यंत्र का दंड ।
१४१ विधिविरुद्ध जमाव ।
१४२ विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य होना ।
१४३ विधिविरुद्ध जमाव के लिए दंड ।
१४४ घातक आयुध से सज्जित होकर विधिविरुद्ध जमाव में सम्मिलित होना ।
१४५ किसी विधिविरुद्ध जमाव में यह जानते हुए कि उसके बिखर जाने का समादेश दे दिया गया है, सम्मिलित होना या उसमें बने रहना ।
१४६ बल्वा करना ।
१४७ बल्वा करने के लिए दंड ।
१४८ घातक आयुध से सज्जित होकर बल्वा करना ।
२१७ लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को दंड से या किसी संपत्ति के समपहरण से बचाने के आशय से विधि के निदेश की अवज्ञा ।
३१९ उपहति ।
३२० घोर उपहति ।
३२३ स्वेच्छया उपहति कारित करने के लिए दंड ।
३२४ खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया उपहति कारित करना ।
३२५ स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने के लिए दंड ।
३२६-ख स्वेच्छया अम्ल फेकना या फेकने का प्रयत्न करना ।
३३२ लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करना ।
३४१ सदोष अवरोध के लिए दंड ।
३५४ स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग ।
३५४-क लैंगिक उत्पीडन और लैंगिक उत्पीडन के लिए दंड ।
३५४-ख विवस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग ।
३५४-ग दृश्यरतिकता ।
३५४-घ पीछा करना ।
३५९ व्यपहरण ।
३६३ व्यपहरण के लिए दंड ।
३६५ किसी व्यक्ति का गुप्त रीति से और सदोष परिरोध करने के आशय से व्यपहरण या अपहरण ।
३७६-ख पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान मैथुन ।
३७६-ग प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन ।
४४७ आपराधिक अतिचार के लिए दंड ।
५०६ आपराधिक अभित्रास के लिए दंड ।
५०९ शब्द अंगविक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित है ।
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१.२०१६ के अधिनियम संख्या १ की धारा १२ द्वारा जोडा गया ।(२६-१-२०१६ से प्रभावी) ।

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