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Rti act 2005 धारा ७ : अनुरोध का निपटारा :

सूचना का अधिकार अधिनियम २००५
धारा ७ :
अनुरोध का निपटारा :
१) धारा ५ की उपधारा (२) के परंतुक या धारा ६ की उपधारा (३) के परन्तुक के अधीन रहते हुए, धारा ६ के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, यथासंभवशीघ्रता से, और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर, ऐसी फीस के संदाय पर, जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा ८ और धारा ९ में विनिर्दिषट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा :
परन्तु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां अनुरोध प्राप्त होने के अडतालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी ।
२) यदि, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी उपधारा (१) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना के लिए अनुरोध पर विनिश्चय करने में असफल रहता है तो, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने अनुरोध को नामंजूर कर दिया है ।
३) जहां, सूचना उपलब्ध कराने की लागत के रुप में किसी और फीस के संदाय पर सूचना उपलब्ध कराने का विनिश्चय किया जाता है, वहां यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को,-
(a)क) उसके द्वारा यथाअवधारित सूचना उपलब्ध कराने की लागत के रुप में और फीस के ब्यौरे, जिनके साथ उपधारा (१) अधीन विहित फीस के अनुसार रकम निकालने के लिए की गई संगणनाएं होंगी, देते हुए उससे उस फीस को जमा करने का अनुरोध करते हुए कोई संसूचना भेजेगा और उक्त संसूचना के प्रेषण और फीस के संदाय के बीच मध्यवर्ती अवधि को उस धारा में निर्दिष्ट तीस दिन की अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिए अपवर्जित किया जाएगा ;
(b)ख) प्रभारित फीस की रकम या उपलब्ध कराई गई पहुंच के प्ररुप के बारें में, जिसके अंतर्गत अपील प्राधिकारी कीं विशिष्टियं, समय-सीमा, प्रक्रिया और कोई अन्य प्ररुप भी है, विनिश्चय करने का पुनर्विलोकन करने के संबंध में उसके अधिकार से संबंधित सूचना देते हुए, कोई संसूचना भेजेगा ।
४) जहां, इस अधिनियम के अधीन अभिलेख या उसके किसी भाग तक पहुंच अपेक्षित है और ऐसा व्यक्ति, जिसको पहुंच उपलब्ध कराई जानी है, संवेदनात्मक रुप से नि:शक्त है, वहां यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी सूचना तक पहुंच को समर्थ बनाने के लिए सहायता उपलब्ध कराएगा जिसमें निरीक्षण के लिए ऐसी सहायता कराना भी सम्मिलित है, जो समुचित हो ।
५) जहां, सूचना तक पहुंच मुद्रित या किसी इलैक्ट्रानिक रुपविधान में उपलब्ध कराई जानी है, वहां आवेदक, उपधारा (६) के अधीन रहते हुए, ऐसी फीस का संदाय करेगा, जो विहित की जाए :
परन्तु धारा ६ की उपधारा (१) और धारा ७ की उपधारा (१) और उपधारा (५) के अधीन विहित फीस युक्तियुक्त होगी ओैर ऐसे व्यक्तियों से, जो गरीबी की रेखा के नीचे है, जैसा समुचित सरकार द्वारा अवधारित किया जाए, कोई फीस प्रभारित नहीं की जाएगी ।
६) उपधारा (५) में किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई लोक प्राधिकारी उपधारा (१) में विनिर्दिष्ट समय-सीमा का अनुपालन करने में असफल रहता है, वहां सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्ति को प्रभार के बिना सूचना उपलब्ध कराई जाएगी ।
७) उपधारा (१) के अधीन कोई विनिश्चय करने से पूर्व, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी धारा ११ के अधीन पर व्यक्ति द्वारा किए गए अभ्यावेदन को ध्यान में रखेगा ।
८) जहां, किसी अनुरोध को उपधारा (१) के अधीन अस्वीकृत किया गया है, वहां, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को,-
एक) ऐसी अस्वीकृति के लिए कारण;
दो) वह अवधि, जिसके भीतर ऐसी अस्वीकृति के विरुद्ध कोई अपील की जा सकेगी; और
तीन) अपील प्राधिकारी की विशिष्टियां,
संसूचित करेगा ।
९) किसी सूचना को साधाणतया उसी प्ररुप में उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें उसे मांगा गया है, जब तक कि वह लोक प्राधिकारी के स्त्रोंतों को अननुपाती रुप से विचलित न करता हो या प्रश्नगत अभिलेख की सुरक्षा या संरक्षण के प्रतिकूल न हो ।

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