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Rti act 2005 धारा २७ : नियम बनाने की समुचित सरकार की शक्ति :

सूचना का अधिकार अधिनियम २००५
धारा २७ :
नियम बनाने की समुचित सरकार की शक्ति :
१) समुचित सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी ।
२) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी विषय के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :-
(a)क) धारा ४ की उपधारा (४) के अधीन प्रसारित की जाने वाली सामग्रियों के माध्यम की लागत या प्रिन्ट लागत मूल्य ;
(b)ख) धारा ६ की उपधारा (१) के अधीन संदेय फीस;
(c)ग) धारा ७ की उपधारा (१) और उपधारा (५) के अधीन संदेय फीस;
(ca)१.(गक) धारा १३ की उपधारा (१) और उपधारा (२) के अधीन मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त तथा धारा १६ की उपधारा (१) और उपधारा (२) के अधीन राज्य मूख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तो की पदावधि ;
(cb)गख) धारा १३ की उपधारा (५) के अधीन मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों तथा धारा १६ की उपधारा (५) के अधीन राज्य सूचना आयुक्तों का वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें;)
(d)घ) धारा १३ की उपधारा (६) और धारा १६ की उपधारा (६) के अधीन अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के निबंधन और शर्तें;
(e)ङ) धारा १९ की उपधारा (१०) के अधीन अपीलों को विनिश्चय करते समय, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया;
(f)च) कोई अन्य विषय, जो विहित किए जाने के लिए अपेक्षित हो या विहित किया जाए ।
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१. सन २०१९ का अधिनियम क्रमांक २४ की धारा ४ द्वारा उपधारा (२) का खंड (ग) के पश्चात अंत:स्थापित ।

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