सूचना का अधिकार अधिनियम २००५
पहली अनुसूची :
(धारा १३(३) और धारा १६(३) देखिए) :
मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्त, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयुक्त द्वारा ली जाने वाली शपथ या किए जाने वाले प्रतिज्ञान का प्ररुप :
मै, ————- जो मुख्य सूचना आयुक्त / सूचना आयुक्त / राज्य मुख्य सूचना आयुक्त / राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं / सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं,कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं सम्यक् प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करुंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा ।