सूचना का अधिकार अधिनियम २००५
धारा १६ :
पदावधि और सेवा की शर्ते :
१) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त १.(ऐसी अवधि के लिए जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए) पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :
परन्तु कोई राज्य मुख्य सूचना आयुक्त पैसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात उस रुप में पद धारण नहीं करेगा ।
२) प्रत्येक राज्य सूचना आयुक्त २.(ऐसी अवधि के लिए जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए) या पैसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा और राज्य सूचना आयुक्त के रुप में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :
परन्तु प्रत्येक राज्य सूचना आयुक्त, इस उपधारा के अधीन अपना पद रिक्त करने पर, धारा १५ की उपधारा (३) में विनिर्दिष्ट रीति से राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रुप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा :
परन्तु यह और कि जहां राज्य सूचना आयुक्त की राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रुप में नियुक्ति की जाती है, वहां उसकी पदावधि राज्य सूचना आयुक्त और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रुप में कुल मिलाकर पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी ।
३) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राज्य पाल या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किए गए किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष पहली अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए उपवर्णित प्ररुप के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञान लेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा ।
४) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त, किसी भी समय, राज्यपाल को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने पद का त्याग कर सकेगा :
परन्तु राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या किसी राज्य सूचना आयुक्त को धारा १७ में विनिर्दिष्ट रीति से हटाया जा सकेगा ।
३.(५) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्ते, वे होंगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं :
परंतु राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्तो और सेवा की अन्य शर्तो में, उनकी नियुक्ति के पश्चात्, उनके लिए अफायदाप्रद रुप से कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा :
परंतु यह और कि सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम २०१९ के प्रारंभ से पूर्व नियुक्त राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों का इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों द्वारा शासित होना जारी रहेगा मानो सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम २०१९ लागू नहीं हुआ था ।)
६) राज्य सरकार, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों को उतने अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी, जितने इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों के दक्ष पालन के लिए आवश्यक हों और इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए नियुक्त किए गए अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के निबंधन और शर्ते ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं ।
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१. २०१९ का अधिनियम क्रमांक २४ की धारा ३ द्वारा उपधारा (१) में (उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है पांच वर्ष की अवधि के लिए ) शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
२. २०१९ का अधिनियम क्रमांक २४ की धारा ३ द्वारा उपधारा (२) में (उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है पांच वर्ष की अवधि के लिए ) शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
३. २०१९ का अधिनियम क्रमांक २४ की धारा ३ द्वारा उपधारा (५) प्रतिस्थापित ।
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इस से पूर्व उपधारा (५) निम्नलिखित नुसार थी :
(५) संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्ते-
क) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की वही होंगी, जो किसी निर्वाचन आयुक्त की है;
ख) राज्य सूचना आयुक्त की वही होंगी, जो राज्य सरकार के मुख्य सचिव की है :
परन्तु यदि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त अपनी नियुक्ती के समय भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा के संबंध में कोई पेंशन, अक्षमता या क्षति पेंशन से भिन्न, प्राप्त कर रहा है तो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के रुप में सेवा के संबंध में उसके वेतन में से उस पेंशन की रकम को, जिसके अंतर्गत पेंशन का ऐसा भाग जिसे सराशिकृत किया गया था और सेवानिवृत्ति उपदान के समतुल्य पेंशन को छोडकर अन्य प्रकार के सेवानिवृत्ति फायदों के समतुल्य पेंशन भी है, कम कर दिया जाएगा :
परन्तु यह और कि जहां राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त, अपनी नियुक्ति के समय, किसी केन्द्रीय अधित्रनयम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी सरकारी कंपनी में की गई किसी पूर्व सेवा के संबंध में सेवानिवृत्ति फायदे प्राप्त कर रहा है वहां राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के रुप में सेवा के संबंध में उसके वेतन में से सेवानिवृत्ति फायदों के समतुल्य पेंशन की रकम कम कर दी जाएगी :
परन्तु यह और कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्तों और सेवा की अन्य शर्तों में उनकी नियुक्ति के पश्चात् उनके लिए अलाभकारी रुप में परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।)