Site icon Ajinkya Innovations

Pwdva act 2005 धारा २९ : अपील :

घरेलू हिंसा अधिनियम २००५
धारा २९ :
अपील :
उस तारीख से, जिसको मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए आदेश की, यथास्थिति, व्यथित व्यक्ति या प्रत्यर्थी पर जिस पर भी पश्चात्वर्ती हो, तामील की जाती है, तीस दिनों के भीतर सेशन न्यायालय में कोई अपील हो सकेगी।

Exit mobile version