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Pwdva act 2005 धारा २१ : अभिरक्षा आदेश :

घरेलू हिंसा अधिनियम २००५
धारा २१ :
अभिरक्षा आदेश :
तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, मजिस्ट्रेट, इस अधिनियम के अधीन संरक्षण आदेश या किसी अन्य अनुतोष के लिए आवेदन की सुनवाई के किसी प्रक्रम पर व्यथित व्यक्ति को या उसकी ओर से आवेदन करने वाले व्यक्ति को संतान या संतानों से भेंट के इंतजाम को विनिर्दिष्ट कर सकेगा :
परन्तु, यदि मजिस्ट्रेट की यह राय है कि प्रत्यर्थी की कोई भेंट गंतान या संतानों के हितो के लिए हानिकारक हो सकती है तो मजिस्ट्रेट ऐसी भेट करने को अनुज्ञात करने से इन्कार करेगा।

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