Site icon Ajinkya Innovations

Pwdva act 2005 धारा ११ : सरकार के कर्तव्य :

घरेलू हिंसा अधिनियम २००५
धारा ११ :
सरकार के कर्तव्य :
केन्द्रीय सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय करेगी कि –
(a)क) इस अधिनियम के उपबंधों का नियमित अंतरालों पर, लोक मीडिया के माध्यम से जिसके अंतर्गत टेलीविजन, रेडियो और प्रिंट मीडिया भी है, व्यापक प्रचार किया जाता है;
(b)ख) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के अधिकारियों को, जिसके अंतर्गत पुलिस अधिकारी और न्यायिक सेवाओं के सदस्य भी हैं इस अधित्रनयम द्वारा उठाए गए विवाद्यकों पर समय-समय पर सुग्राहीकरण और जानकारी प्रशिक्षण दिया जाता है;
(c)ग) घरेलू हिंसा के विवाद्यकों को संबोधित करने के लिए विधि, गृह कार्यो जिनके अंतर्गत विधि और व्यवस्था भी हैं, स्वास्थ्य और मानव संसाधनों के संबंध में कार्रवाई करने वाले संबंधित मंत्रालयों और विभागों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित किया गया है और उनका कालिक पुनर्विलोकन किया जाता है;
(d)घ) इस अधिनियम के अधीन महिलाओं के लिए सेवाओं के परिदान से संबद्ध विभिन्न मंत्रालयों के लिए प्रोटोकाल, जिसके अंतर्गत न्यायालयों को तैयार करना और किसी स्थान पर स्थापित करना भी है ।

Exit mobile version