घरेलू हिंसा अधिनियम २००५
धारा ६ :
आश्रय गृहों के कर्तव्य :
यदि, कोई व्यक्ति या उसकी ओर से कोई संरक्षण अधिकारी या कोई सेवा प्रदाता किसी आश्रय गृह के भारसाधक व्यक्ति से, उसको आश्रय उपलब्ध करने को अनुरोध करता है तो आश्रय गृह का ऐसा भारसाधक व्यक्ति, व्यथित व्यक्ति को, आश्रय गृह में आश्रय उपलब्ध कराएगा ।