Pwdva act 2005 धारा १३ : सूचना की तामील :

घरेलू हिंसा अधिनियम २००५
धारा १३ :
सूचना की तामील :
१) धारा १२ के अधीन नियत की गई सुनवाई की तारीख की सूचना मजिस्ट्रेट द्वारा संरक्षण अधिकारी को दी जाएगी जो प्रत्यर्थी पर और मजिस्ट्रेट द्वारा निदेशित किसी अन्य व्यक्ति पर, ऐसे साधनों द्वारा जो विहित किए जाएं, उसकी प्राप्ति की तारीख से अधिकतम दो दिन की अवधि के भीतर या ऐसे अतिरिक्त युक्तियुक्त समय के भीतर जो मजिस्ट्रेट द्वारा अनुज्ञात किया जाए, तामील करवाएगा ।
२) संरक्षण अधिकारी द्वारा की गई सूचना की तामील की घोषरा, ऐसे प्ररुप में जो विहित किया जाए, इस बात का सबूत होगी कि ऐसी सूचना की तामील प्रत्यर्थी पर और मजिस्ट्रेट द्वारा निदेशित किसी अन्य व्यक्ति पर कर दी गई है, जब तक कि प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता है ।

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