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Posh act 2013 धारा ८ : अनुदान और संपरीक्षा :

Posh act 2013
धारा ८ :
अनुदान और संपरीक्षा :
१) केन्द्रीय सरकार, संसद् द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात्, राज्य सरकार को धारा ७ की उपधारा (४) में निर्दिष्ट फीसों या भत्तों के संदाय के लिए उपयोग किए जाने के लिए ऐसी धनराशियों के अनुदार दे सकेगी, जो केन्द्रीय सरकार ठीक समझे।
२) राज्य सरकार, एक अभिकरण की स्थापना कर सकेगी और उपधारा (१) के अधीन किए गए अनुदान उस अभिकरण को आंबटित कर सकेगी।
३) अभिकरण जिला अधिकारी को ऐसी राशियों का संदाय करेगा, जो धारा ७ की उपधारा (४) में निर्दिष्ट फीसों या भत्तों के संदाय के लिए अपेक्षित हों।
४) उपधारा (२) में निर्दिष्ट अभिकरण के लेखाओं को ऐसी रिति में रखा और संपरिक्षित किया जाएगा, जो राज्य के महालेखाकार के परामर्श से विहित की जाए और अभिकरण के लेखाओं को अभिरक्षा में रखने वाला व्यक्ति, ऐसी तारीख से पूर्व, जो विहित की जाए, राज्य सरकार को अपने लेखाओं की संपरीक्षित प्रति, उसके संबंधित संपरीक्षक की रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करेगा।

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