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Posh act 2013 धारा ५ : जिला अधिकारी की अधिसूचना :

Posh act 2013
अध्याय ३ :
स्थानिय परिवाद समिति का गठन :
धारा ५ :
जिला अधिकारी की अधिसूचना :
समुचित सरकार, किसी जिला मॅजिस्ट्रेट या अपर जिला मॅजिस्ट्रेट या कलेक्टर या उप कलेक्टर को, इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग या कृत्यों का निवर्हन करने के लिए प्रत्येक जिले के लिए जिला अधिकारी के रूप में अधिसूचित कर सकेगी।

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