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Posh act 2013 धारा १६ : परिवाद की अंतर्वस्तुओं और जांच कार्यवाहियों के प्रकाशन या सार्वजनिक करने का प्रतिषेध :

Posh act 2013
धारा १६ :
परिवाद की अंतर्वस्तुओं और जांच कार्यवाहियों के प्रकाशन या सार्वजनिक करने का प्रतिषेध :
सूचना का अधिकार अधिनियम, २००५ (२००५ का २२) में किसी बात के होते हुए भी, धारा ९ के अधीन किए गए परिवाद की अंतर्वस्तुएँ, व्यथित महिला, प्रत्यर्थी और साक्षियों की पहचान और पते, सुलह और जांच कार्यवाहियों से संबंधित जानकारी और, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति की सिफारिशों तथा इस अधिनियम के अधीन नियोजक या जिला अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई को, किसी भी रिति में, प्रकाशित, प्रेस और मिडिया को संसूचित या सार्वजनिक नहीं किया जाएगा :
परंतु इस धारा के अधीन लैंगिक उत्पीडन के किसी पीडित को अभिप्राप्त न्याय के संबंध में जानकारी का, व्यथित महिला और साक्षियों के नाम, पते, पहचान या उनकी पहचान को प्रदर्शित करने वाली किन्हीं अन्य विशिष्टियों को प्रकट किए बिना, प्रसार किया जा सकेगा।

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