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Posh act 2013 धारा १० : सुलह :

Posh act 2013
धारा १० :
सुलह :
१) यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, धारा ११ के अधीन जांच आरंभ करने से पूर्व और व्यथित महिला के अनुरोध पर, सुलह के माध्यम से उसके और प्रत्यर्थी के बीच मामले का समाधान करने के उपाय कर सकेगी :
परंतु यह कि सुलह के आधार पर कोई मौद्रिक समाधान नहीं किया जाएगा।
२) जहां उपधारा (१) के अधीन कोई समाधान हो गया है, वहां, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, इस प्रकार किए गए समाधान को अभिलिखित करेगी और उसे नियोजक या जिला अधिकारी को ऐसी कार्रवाई करने के लिए भेजेगा, जो सिफारिश में विनिर्दिष्ट की जाए।
३) यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, उपधारा (२) के अधीन अभिलिखित किए गए समाधान की प्रतियां व्यथित महिला और प्रत्यर्थी को उपलब्ध कराएगी।
४) जहां उपधारा (१) के अधीन कोई समाधान हो जाता है, वहां, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति द्वारा कोई और जांच संचलित नहीं की जाएगी।

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