Posh act 2013 धारा ७ : १.(स्थानीय समिति) की संरचना, कालावधि और अन्य निबंधन तथा शर्ते :

Posh act 2013
धारा ७ :
१.(स्थानीय समिति) की संरचना, कालावधि और अन्य निबंधन तथा शर्ते :
१) १.(स्थानीय समिति), जिला अधिकारी द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-
(a)क) अध्यक्ष, जो सामाजिक कार्य के क्षेत्र में प्रख्यात और महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध महिलाओं में से नामनिर्दिष्ट की जाएगी;
(b)ख) एक सदस्य, जो जिले में ब्लॉक, तालुक या तहसील या वार्ड या नगरपालिका में कार्यरत महिलाओं में से नामनिर्दिष्ट की जाएगी;
(c)ग) दो सदस्य, जिनमें से कम से कम एक सदस्य महिला होगी, जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध ऐसे गैर-सरकारी संगठनो या संगमों में से नामनिर्दिष्ट की जाएगी या लैंगिक उत्पीडन से संबंधित विवाद्यकों से सुपरिचित कोई व्यक्ति जो विहित किए जाएं:
परंतु कम से कम एक नामनिर्देशिती के पास, अधिमानी रूप से विधि की पृष्ठभूमि या विधिक ज्ञान हो :
परंतु यह और कि कम से कम एक नामनिर्देशिती, समय-समय पर, केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछ‹डा वर्गों या अल्पसंख्यक समुदाय की महिला होगी।
(d)घ) समाज कल्याण या महिला एवं बाल विकास में संव्यवहार करने वाला संबंधित अधिकारी पदेन सदस्य होगा।
२) स्थानीय समिति का अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य, अपनी नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए पद धारण करेगा, जो जिला अधिकारी द्वारा विहित की जाए।
३) जहाँ १.(स्थानीय समिति) का अध्यक्ष का कोई सदस्य –
(a)क) धारा १६ के उपबंधों का उल्लंघन करता है; या
(b)ख) किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अपराध में उसके विरूद्ध जांच लंबित है; या
(c)ग) वह अनुशासनात्मक कार्यवाहियों में दोषी पाया जाता है या उसके विरूद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित है;
(d)घ) उसने अपनी हैसियत का इस प्रकार दुरूपयोग किया है, जिससे उसका पद पर बने रहना लोक हित के प्रतिकूल हो गया है,
वहां, यथास्थिति, ऐसे अध्यक्ष या सदस्य को समिति से हटा दिया जाएगा और इस प्रकार सृजित रिक्ति या किसी अन्य आकस्मिक रिक्ति को इस धारा के उपबंधों के अनुसार नए नामनिर्देशन द्वारा भरा जाएगा।
४) स्थानीय समिति का अध्यक्ष और उपधारा (१) के खण्ड (ख) एवं (घ) के अधीन नामनिर्देशित सदस्यों से भिन्न सदस्य, स्थानीय समिति की कार्यवाहियों के आयोजन के लिए ऐसी फीस या भत्ते के लिए हकदार होंगे, जो विहित किए जाएं।
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१. २०१६ के अधिनियम सं० २३ की धारा ३ और अनुसूची २ द्वारा स्थानीय परिवाद समिति शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

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