Posh act 2013
धारा १८ :
अपील :
१) धारा १३ की उपधारा (२) के अधीन या धरा १३ की उपधारा (३) के खंड (एक) या खंड (दो) के अदीन या धारा १४ की उपधारा (१) या उपधारा (२) या धारा १७ के अधीन की गई सिफारिशों या ऐसी सिफारिशों को कार्यान्वित न किए जाने से व्यथित कोई व्यक्ति, उक्त व्यक्ति को लागू सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार न्यायलय का अधिकरण को अपील कर सकेगा या जहां ऐसे सेवा नियम विद्यमान नहीं है, वहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, व्यथित व्यक्ति ऐसी रीति में अपील कर सकेगा, जो विहित की जाए।
२) उपधारा (१) के अधीन अपील, सिफारिशों के नब्बे दिन की अवधि के भीतर की जाएगी।