Posh act 2013 धारा १७ : परिवाद की अंतर्वस्तुओं और जांच कार्यवाहियों के प्रकाशन या सार्वजनिक करने के लिए शास्ति :

Posh act 2013
धारा १७ :
परिवाद की अंतर्वस्तुओं और जांच कार्यवाहियों के प्रकाशन या सार्वजनिक करने के लिए शास्ति :
जहां कोई व्यक्ति, जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन परिवादों, जांच या किन्हीं सिफारिशों या की जाने वाली कार्रवाई का संचालन करने या उस पर कार्यवाही करने का कर्तव्य सौंपा गया है, धारा १६ के उपबंधों का उल्लंघन करता है, वहां वह उक्त व्यक्ति को लागू सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार या जहां ऐसे सेवा नियम विद्यमान नहीं हैं, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, शास्ति के लिए दायी होगा।

Leave a Reply