Posh act 2013
अध्याय ५ :
परिवाद के बारे में जांच :
धारा १२ :
जांच के लंबित रहने के दौरान कार्रवाई :
१) जांच के लंबित रहने के दौरान, व्यथित महिला द्वारा किए गए लिखित अनुरोध पर, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति नियोजक को निम्नलिखित की सिफारिश कर सकेगी,-
(a)क) व्यथित महिला या प्रत्यर्थी का किसी अन्य कार्यस्थल में अंतरण; या
(b)ख) व्यथित महिला की तीन माह की कालावधि की छुट्टी मंजूर करने; या
(c)ग) व्यथित महिला को ऐसी अन्य राहत प्रदान करने, जो विहित की जाए।
२) इस धारा के अधीन महिला को मंजूर की गई छुट्टी के अतिरिक्त होगी, जिसके लिए वह अन्यथा हकदार होती।
३) उपधारा (१) के अधीन, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति की सिफारिश पर, नियोजक उपधारा (१) के अधीन की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करेगा और ऐसे कार्यान्वयन की रिपोर्ट, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को भेजेगा।