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Pocso act 2012 धारा २४ : बालक के कथन को अभिलिखित किया जाना।

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम २०१२
अध्याय ६ :
बालक के कथनों को अभिलिखित करने के लिए प्रक्रिया :
धारा २४ :
बालक के कथन को अभिलिखित किया जाना।
१) बालक के कथन को, बालक के निवास पर या ऐसे स्थान पर जहां वह साधारणतया निवास करता है या उसकी पंसद के स्थान पर और यथासाध्य, उप-निरीक्षक की पंक्ति से अन्यून किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जाएगा।
२) बालक के कथन को अभिलिखित किए जाते समय पुलिस अधिकारी वर्दी में नही होगा।
३) अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी, बालक की परीक्षा करते समय यह सुनिश्चित करेगा कि बालक किसी भी समय पर अभियुक्त के किसी भी प्रकार से संपर्क में न आए।
४) किसी बालक को किसी भी कारण से रात्रि में किसी पुलिस स्टेशन में निरूद्ध नहीं किया जाएगा।
५) पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि बालक की पहचान पब्लिक मीडिया से तब तक संरक्षित की है जब तक कि बालक के हित में विशेष न्यायालय द्वारा अन्यथा निदेशित न किया गया हो।

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