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Pocso act 2012 धारा १५ : बालक को सम्मिलित करने वाली अश्लील सामग्री के भंडारकरण के लिए दंड।

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम २०१२
धारा १५ :
१.(बालक को सम्मिलित करने वाली अश्लील सामग्री के भंडारकरण के लिए दंड।
१) कोई भी व्यक्ति, जो बालक संबंधी अश्लील साहित्य को साझा या पारेषित करने के आशय से किसी बालक को सम्मिलित करने वाली अश्लील सामग्री का किसी भी रुप में भंडारकरण करता है या रखता है, किंतु उसे मिटाने या नष्ट करने या ऐसे अभिहित प्राधिकारी को, जो विहित किया जाए, रिपोर्ट करने में असफल होता है, वह पांच हजार रुपए से अन्यून के जुर्माने से और दूसरे या पश्चात्वर्ती अपराध की दशा में ऐसे जुर्माने से, जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, दायी होगा ।
२) कोइ भी व्यक्ति, जो किसी बालक को सम्मिलित करने वाली अश्लील सामग्री का रिपोर्टिंग के ऐसे प्रयोजन के सिवाय, जो विहित किया जाए, किसी भी समय, किसी भी रीती में पारेषण या प्रदर्शन या प्रचार या वितरण करता है या न्यायालय में उसका साक्ष्य के रुप में उपयोग करता है, वह किसी भी भांति के कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा ।
३) कोई भी व्यक्ति, जो किसी बालक को सम्मिलित करने वाली अश्लील सामग्री का किसी भी रुप में वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए भंडारकरण करता है या रखता है, वह पहली दोषसिद्धि पर किसी भी भांति के कारावास से, जो तीन वर्ष से कम नहीं होगा, किंतु जो पाँच वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा और दूसरी और पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में किसी भी भांती के कारावास से जो पांच वर्ष से कम नहीं होगा, किंतु जो सात वर्ष तक का हो सकेगा, से दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।)
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१. २०१९ का अधिनियम २५ की धारा ८ द्वारा धारा १५ प्रतिस्थापित ।

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