Site icon Ajinkya Innovations

Pocso act 2012 धारा १४ : अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक के उपयोग के लिए दंड ।

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम २०१२
धारा १४ :
१.(अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक के उपयोग के लिए दंड ।
१) जो कोई अश्लील प्रयोजनों के लिए किसी बालक या बालकों का उपयोग करेगा, वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम की नहीं होगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा तथा दूसरे या पश्चातवर्ती दोषसिद्धि की दशा में, ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।
२) जो कोई उपधारा (१) के अधीन अश्लील प्रयोजनों के लिए किसी बालक या बालकों का उपयोग करके, ऐसे अश्लील कृत्यों में प्रत्यक्ष रुप से भाग लेकर, धारा ३ या धारा ५ या धारा ७ या धारा ९ में निर्दिष्ट कोई अपराध करेगा,वह उक्त अपराधों के लिए उपधारा (१) में उपबंधित दंड के अतिरिक्त क्रमश: धारा ४, धारा ६, और धारा १० के अधीन भी दंडित किया जाएगा ।)
———-
१. २०१९ का अधिनियम २५ की धारा ७ द्वारा धारा १४ प्रतिस्थापित ।

Exit mobile version