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Pocso act 2012 धारा १२ : लैंगिक उत्पीडन के लिए दंड।

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम २०१२
धारा १२ :
लैंगिक उत्पीडन के लिए दंड।
जो कोई, किसी बालक पर लैंगिक उत्पीडन वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

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