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Pocso act 2012 धारा ११ : लैंगिक उत्पीडन।

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम २०१२
ड.-लैंगिक उत्पीडन और उसके लिए दंड :
धारा ११ :
लैंगिक उत्पीडन।
कोई व्यक्ति, किसी बालक पर लैंगिक उत्पीडन करता है, यह कहा जाता है जब ऐसा व्यक्ति लैंगिक आशय से –
१) कोई शब्द कहता है या कोई ध्वनि या अंगविक्षेप करता है या कोई वस्तु या शरीर का भाग इस आशय के साथ प्रदर्शित करता है कि बालक द्वारा ऐसा शब्द ध्वनि सुनी जाएगी या ऐसा अंग विक्षेप या वस्तु या शरीर का भाग देखा जाएगा; या
२) किसी बालक को उसके शरीर या उसके शरीर का कोई भाग प्रदर्शित करवाता है जिससे उसको ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा देखा जा सके;
३) अश्लील प्रयोजनों के लिए किसी प्ररूप या मीडिया में किसी बालक को कोई वस्तु दिखाता है; या
४) बालक को या तो सीधे या इलेट्रॉनिक, अंकीय या किसी अन्य साधनों के माध्यम से बार-बार या निरंतर पीछा करता है या देखता है या संपर्क करता है; या
५) बालक के शरीर के किसी भाग या लैंगिक कृत्य में बालक के अंतग्र्रस्त होने का, इलेट्रॉनिक, ङ्किल्म या अंकीय या किसी अन्य पद्धति के माध्यम से वास्तविक या ग‹ढे गए चित्रण को मीडिया के किसी रूप में उपयोग करने की धमकी देता है; या
६) अश्लील प्रयोजनों के लिए किसी बालक को प्रलोभन देता है या उसके लिए परितोषण देता है।
स्पष्टीकरण :
कोई प्रश्न, जिसमें लैंगिक आश अंतर्वलित है, तथ्य का प्रश्न होगा।

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