Pocso act 2012 धारा ३६ : साक्ष्य देते समय बालक का अभियुक्त को न दिखना।

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम २०१२
धारा ३६ :
साक्ष्य देते समय बालक का अभियुक्त को न दिखना।
१) विशेष न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि बालक किसी भी प्रकार से साक्ष्य को अभिलिखित करते समय अभियुक्त के सामने अभिदर्शित नहीं किया गया है, जब कि उसी समय यह सुनिश्चित करेगा कि अभियुक्त उस बालक का कथन सुनने और अपने अधिवक्ता के संपर्क में है।
२) उपधारा (१) के प्रयोजनों के लिए विशेष न्यायालय, बालक का कथन वीडियो कांफ्रेंिसग के माध्यम से या एकल दृश्य दर्पण या पर्दा या ऐसी ही अन्य युक्ति का उपयोग करके अभिलिखित कर सकेगा।

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