लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम २०१२
धारा २९ :
कतिपय अपराधों के बारे में उपधारणा।
जहां किसी व्यक्ति को इस अधिनियम की धारा ३, धारा ५, धारा ७ और धारा ९ के अधीन किसी अपराध को करने या दुष्प्रेरण करने या उसको करने का प्रयत्न करने के लिए अभियोजित किया गया है वहां विशेष न्यायालय तब तक यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने, यथास्थिति, वह अपराध किया है, दुष्प्रेरण किया है या उसको करने का प्रयत्न किया है जब तक कि इसके विरूद्ध साबित नहीं कर दिया जाता है।