लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम २०१२
धारा २५ :
मॅजिस्ट्रेट द्वारा बालक के कथन का अभिलेखन। :
१) यदि बालक का कथन, दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (जिसे इसमें इसके पश्चात् संहिता कहा गया है) की धारा १६४ के अधीन अभिलिखित किया जाता है तो उसमें अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे कथन को अभिलिखित करने वाला मॅजिस्ट्रेट, बालक द्वारा बोले गए अनुसार कथन को अभिलिखित करेगा:
परंतु संहिता की धारा १६४ की उपधारा (१) के प्रथम परंतुक में अंतर्विष्ट उपबंध, जहां तक वह अभियुक्त के अधिवक्ता की उपस्थिति अनुज्ञात करता है, इस मामले में लागू नहीं होगा।
२) मॅजिस्ट्रेट, उस संहिता की धारा १७३ के अधीन पुलिस द्वारा अंतिम रिपोर्ट फाइल किए जाने पर, बालक और उसके माता-पिता या उसके प्रतिनिधि को संहिता का धारा २०७ के अधीन विनिर्दिष्ट दस्तावेज की एक प्रति, प्रदान करेगा।