Pocso act 2012 धारा २३ : मीडिया के लिए प्रक्रिया :

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम २०१२
धारा २३ :
मीडिया के लिए प्रक्रिया :
१) कोई व्यक्ति, किसी भी प्रकार के मीडिया या स्टूडियो या फोटो चित्रण संबंधी सुविधाओं से, कोई पूर्ण या अधिप्रमाणित सूचना रखे बिना, किसी बालक के संबंध में कोई ऐसी रिपोर्ट नही करेगा या उस पर कोर्स ऐसी टीका-टिप्पणी नहीं करेगा जिससे उसकी ख्याति का हनन या उसकी निजता का अतिलंघन होना प्रभावित होता हो।
२) किसी मीडिया में कोई रिपोर्ट, बालक की पहचान को, जिसके अंतर्गत उसका नाम, पता, पोटोचित्र, परिवार के व्यौरे, विद्यालय, प‹डोस या कोई ऐसी अन्य विशिष्टियां भी है, जिनसे बालक की पहचान का प्रकटन होता हो, प्रकट नहीं करेगी : परन्तु ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे, अधिनियम के अधीन मामले का विचारण करने के लिए सक्षम विशेष न्यायालय ऐसे प्रकटन के लिए अनुज्ञात कर सकेगा यदि उसकी राय में ऐसा प्रकटन बालक के हित में है।
३) मीडिया या स्टूडियो या फोटो चित्रण संबंधी सुविधाओं का कोई प्रकाशक या स्वामी, संयुक्त रूप से और पृथक् रूप से अपने कर्मचारी के कार्यों और लोपों के लिए दायित्वाधीन होगा।
४) कोई व्यक्ति जो उपधारा (१) या उपधारा (२) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो एक वर्ष तरक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दंडित किय जाने लिए दायी होगा।

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