Pocso act 2012 धारा २२ : मिथ्या परिवाद या मिथ्या सूचना के लिए दंड :

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम २०१२
धारा २२ :
मिथ्या परिवाद या मिथ्या सूचना के लिए दंड :
१) कोई व्यक्ति जो धारा ३, धारा ५, धारा ७ और धारा ९ के अधीन पर किए गए किसी अपराध के संबंध में किसी व्यक्ति के विरुद्ध उसे अवमानित करने, उद्यापित करने या धमकाने या बदनाम करने के एकमात्र आशय से मिथ्या परिवाद करता है या कोई सूचना उपलब्ध कराता है, ऐसे कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा ।
२) जहां किसी बालक द्वारा कोई मिथ्या परिवाद किया गया है या मिथ्या सूचना उपलब्ध कराई गई है, ऐसे बालक पर कोई दंड अधिरोपित नहीं किया जाएगा ।
३) जो कोई बालक नहीं है, किसी बालक के विरुद्ध कोई मिथ्या परिवाद करता है या मिथ्या सूचना उसे मिथ्या जानते हुए उपलब्ध कराता है जिससे ऐसा बालक इस अधिनियम के अधीन किन्हीं अपराधों के लिए उत्पीडित होता वह ऐसे कारावास से जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों दंडनीय होगा ।

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