Pocso act 2012 धारा १८ : किसी अपराध को करने के प्रयत्न के लिए दंड।

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम २०१२
धारा १८ :
किसी अपराध को करने के प्रयत्न के लिए दंड।
जो कोई इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध को करने का प्रयत्न करेगा या किसी अपराध को करवाएगा और ऐसे प्रयत्न में अपराध करने हेतु कोई कार्य करेगा वह अपराध के लिए उपबंधित किसी भांति के ऐसे कारावास से, यथास्थिति, जिसकी अवधि आजीवन कारावास के आधे तक की या उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास से जिसकी अवधि दीर्घतम अवधि के आधे तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा।

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