लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम २०१२
अध्याय ३ :
अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग और उसके लिए दंड :
धारा १३ :
अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग।
जो कोई, किसी बालक का, मीडिया के (जिसमें टेलीविजन चैनलों या इंटरनेट या कोई अन्य इलेट्रॉनिक प्ररूप या मुद्रित प्ररूप द्वारा प्रसारित कार्यक्रम या विज्ञापन चाहे ऐसे कार्यक्रम या विज्ञापन का आशय व्यक्तिगत उपयोग या वितरण के लिए हो या नहीं, सम्मिलित हैं) किसी प्ररूप में ऐसे लेैंगिक परितोषण के प्रयोजनों के लिए उपयोग करता है, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं-
क) किसी बालक की जननेंद्रियों का प्रतिदर्शन करना;
ख) किसी बालक का उपयोग वास्तविक या नकली लैंगिक कार्यों में (प्रवेशन के साथ या उसके बिना) करना;
ग) किसी बालक का अशोभनीय या अश्लीलतापूर्ण प्रतिदर्शन करना,
वह किसी बालक का अश्लील प्रयोजनों के लिए उपयोग करने के अपराध का दोषी होगा।
स्पष्टीकरण
इस धारा के प्रयोजनों के लिए किसी बालक का उपयोग पद में अश्लील सामग्री को तैयार, उत्पादन, प्रस्थापन, पारेषण, प्रकाशन सुकर और वितरण करने के लिए मुद्रण, इलेट्रॉनिक, कम्प्यूटर या किसी अन्य तकनीक के किसी माध्यम से किसी बालक को अंतर्वलित करता सम्मिलित है।