लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम २०१२
धारा १० :
गुरूतर लैंगिक हमले के लिए दंड। :
जो कोई, गुरूतर लैंगिक हमला करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।