मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम १९९३
धारा २८ :
राज्य आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्टे :
(१) राज्य आयोग, राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और किसी भी समय ऐसे विषय पर, जो उसकी राय में इतना अत्यावश्यक या महत्वपूर्ण है कि उसको वार्षिक रिपोर्ट के प्रस्तुत किए जाने तक स्थगित नहीं किया जाना चाहिए, विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकेगा।
(२) राज्य सरकार, राज्य आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्टों को राज्य आयोग की सिफारिशों पर की गई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई के विज्ञापन सहित और सिफारिशों की अस्वीकृति के कारणों सहित, यदि कोई हों, जहां राज्य विधान-मंडल दो सदनों से मिलकर बनता है वहां प्रत्येक सदन के समक्ष, या जहां ऐसा विधान-मंडल एक सदन से मिलकर बनता है वहां उस सदन के समक्ष, रखवाएगी।
