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Phra 1993 धारा १७ : शिकायतों की जांच :

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम १९९३
अध्याय ४ :
प्रक्रिया :
धारा १७ :
शिकायतों की जांच :
आयोग, मानव अधिकारों के अतिक्रमण की शिकायतों की जांच करते समय,-
(एक) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा उसके अधीनस्थ किसी अन्य प्राधिकारी या संगठन से ऐसे समय के भीतर, जो आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, जानकारी या रिपोर्ट मांग सकेगा:
परन्तु,-
(a)(क) यदि आयोग को नियत समय के भीतर जानकारी या रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है तो वह शिकायत के बारे में स्वयं जांच कर सकेगा;
(b)(ख) यदि जानकारी या रिपोर्ट की प्राप्ति पर, आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई और जांच अपेक्षित नहीं है अथवा अपेक्षित कार्रवाई संबंधित सरकार या प्राधिकारी द्वारा आरम्भ कर दी गई है या की जा चुकी है तो वह शिकायत के बारे में कार्यवाही नहीं कर सकेगा और शिकायतकर्ता को तद्नुसार सूचित कर सकेगा;
(दो) खंड (एक) में अंतर्विष्ट किसी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि आयोग, शिकायत की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए आवश्यक समझता है तो जांच आरम्भ कर सकेगा।

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